Uttarakhand Government approves night duty for women
देहरादून(samvaad365) : उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी है। अब प्रदेश में महिला कर्मचारी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रात्रि पाली में काम कराने से पहले हर महिला कर्मचारी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला रात में काम नहीं करना चाहती है, तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
श्रम विभाग की ओर से जारी नियमों में कहा गया है कि यदि किसी संस्थान में महिलाएँ रात की ड्यूटी करेंगी, तो इसकी जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को देनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें घर से कार्यस्थल तक पहुँचाने के लिए पिक-अप और ड्रॉप की सुरक्षित सुविधा अनिवार्य की गई है। इस परिवहन व्यवस्था में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम होना जरूरी होगा। वाहनों और कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन, थाने और चौकी के नंबर भी स्पष्ट रूप से चस्पा किए जाएंगे।
महिला कर्मचारियों के लिए काम की सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना भी नियोजक की जिम्मेदारी होगी। कार्यस्थल पर शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी आवश्यक कर दिया गया है।

यह अधिसूचना श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर रोजगार अवसर देना है, साथ ही उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखना है।]
उत्तराखंड में महिलाओं की रात की ड्यूटी से जुड़ी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: उत्तराखंड में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति कब से मिली?
उत्तर: उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कैबिनेट के फैसले के बाद रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे) में महिलाओं को काम करने की अनुमति दे दी है।
प्रश्न 2: क्या कोई महिला रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर की जा सकती है?
उत्तर: नहीं। रात्रि पाली में काम करने के लिए प्रत्येक महिला कर्मचारी की सहमति अनिवार्य है। यदि कोई महिला असहमति जताती है, तो उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 3: महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
उत्तर: महिला कर्मचारियों के लिए घर से कार्यस्थल तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा, GPS आधारित वाहन, पैनिक बटन, और वाहन व कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, थाना और चौकी के नंबर लगाने जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए गए हैं।
प्रश्न 4: कार्यस्थल पर और कौन-कौन सी सुविधाएँ अनिवार्य होंगी?
उत्तर: नियोजक को महिला कर्मचारियों के लिए स्वच्छ शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल और सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी।
प्रश्न 5: लैंगिक उत्पीड़न के मामले में क्या नियम लागू होंगे?
उत्तर: कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 (POSH Act 2013) के सभी प्रावधान लागू होंगे।
प्रश्न 6: CCTV कैमरे लगाने की क्या आवश्यकता है?
उत्तर: दुकानों और प्रतिष्ठानों के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रश्न 7: इस अधिसूचना को किसने जारी किया है?
उत्तर: यह अधिसूचना उत्तराखंड श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी की गई है।
