
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार 27 जनवरी 2025 को यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां यूसीसी लागू हो गया है। ऐसे में यूसीसी नियमावली में दिए गए प्रावधान के अनुरूप ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण, वसीयत, समेत तमाम प्रक्रियाएं की जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने ये घोषणा की है कि आज का दिन राज्य में समान नागरिक संहिता के रूप में मनाया जाएगा। पोर्टल पर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करवाया है। मुख्य सचिव ने सीएम को पहला प्रमाण पत्र भी सौंपा है। इसके अलावा 5 नायक/नायिकाओं को भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जिनके नाम- निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजलि हैं।
यूसीसी नियमावली और पोर्टल के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड राज्य में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है. यूसीसी लागू होने के साथ ही अब उत्तराखंड राज्य में विवाह रजिस्ट्रेशन और लिव-इन पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
सभी पर्सनल लॉ को सुपरसीड करेगा यूसीसी: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब यूसीसी का एक्ट सभी पर्सनल लॉ को सुपरसीड करेगा। यानी यूसीसी एक्ट में अगर कोई व्यवस्था दी गई है तो उस सीमा तक जो पर्सनल लॉ या फिर कोई अन्य लॉ है वो निष्प्रभावी हो गए हैं। उनकी जगह पर यूसीसी लागू हो गया है। दरअसल, जो रूल्स बनाए गए हैं वो एक्ट के अनुसार ही बनाए गए हैं। ऐसे में एक्ट के किसी भी प्रोविजन को डाइल्यूट कर दे ये पावर रूल मेकिंग प्रोसेस में नहीं होती है, यानी एक्ट हमेशा सुपरसीड करेगा।