उत्तराखंड में होली से पहले मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी को रोकने के लिए एक नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया है, जिसके तहत मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसओपी के अनुसार, मिलावटखोरों को पकड़ने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और छह साल तक की सजा हो सकती है।
खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य के बॉर्डर पर सख्त पहरा लगाया गया है। इसके साथ ही, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऑनस्पॉट टेस्ट सैंपल भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विजिलेंस सेल और सर्विलांस के माध्यम से मिलावटखोरी पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कोई भी मिलावटखोरी की कोशिश सफल न हो सके।
इस बीच, अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान होली के आसपास और भी तेज किया जाएगा ताकि त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।
एसओपी जारी होने के बाद विभाग ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे सख्त निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करें। विभाग की यह पहल उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।