शैलेन्द्र सिंह नेगी
टिहरी जिले के धनोल्टी क्षेत्र स्थित एक नामी रिसॉर्ट में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। कोकियालगांव स्थित M/S Haut Monde Hill Stream Resort पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद होटल और रिसॉर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को रिसॉर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच टीम को होटल परिसर में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को अस्वच्छ तरीके से रखा गया था। कई पैकेट्स और सामग्री पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं थी। निरीक्षण के दौरान खाद्य भंडारण क्षेत्र में कीटों की मौजूदगी भी पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि रिसॉर्ट प्रबंधन के पास खाद्य लाइसेंस की प्रति मौके पर उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी को देखते हुए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पूरा मामला न्याय निर्णायक अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी की अदालत में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभिलेखों और जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। इसके बाद रिसॉर्ट के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने रिसॉर्ट प्रबंधन पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
प्रशासन ने आदेश दिया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराई जाए। तय समय में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर नियमित निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर पर्यटन क्षेत्रों में संचालित होटल और रिसॉर्ट्स को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन हर हाल में करना होगा, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

