पिथौरागढ़ : फूड सेफ्टी जांच में टोंड मिल्क का सैंपल फेल होने के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है।
करीब 6 साल पुराने इस मामले में एडीएम कोर्ट ने दो नामी कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि संबंधित दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
जानकारी के मुताबिक साल 2019 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने थल क्षेत्र में एक जनरल स्टोर से टोंड मिल्क का सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया। रिपोर्ट में दूध अधोमानक यानी तय मानकों से कम गुणवत्ता का पाया गया।
जांच में सामने आया कि दूध में फैट की मात्रा निर्धारित मानकों से कम थी, जिसके बाद विभाग ने संबंधित कंपनियों और दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कुल 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

