देहरादून। शादी-विवाह में गैस सिलेंडर लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही मिलेंगे, जिसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, सिलेंडर लेने के लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड भी लगाना जरूरी है। आवेदन शादी से कम से कम 10 दिन पहले जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित तहसील में करना होगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन मिलने पर गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। ये सिलेंडर अस्थायी होंगे और उपयोग के बाद वापस करने होंगे।
जिले में अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं छोटे दुकानदारों और जरूरतमंदों के लिए 5 किलो के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रशासन ने अपील की है कि समय पर आवेदन करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
