देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। नए शिक्षा सत्र से पहले राज्य परिवहन प्राधिकरण ने स्कूल बस और वैन के किराए तय कर दिए हैं…जिससे अब मनमाने शुल्क पर रोक लगेगी।
नए नियमों के अनुसार स्कूल बस से 1 से 5 किलोमीटर तक का किराया 2200 रुपये तय किया गया है। वहीं 10 से 20 किलोमीटर के लिए 2700 रुपये और 20 से 30 किलोमीटर के लिए 3200 रुपये देना होगा। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 3700 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
स्कूल वैन के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं। 1 से 5 किलोमीटर तक 2100 रुपये, 5 से 10 किलोमीटर तक 2500 रुपये, 10 से 20 किलोमीटर तक 3000 रुपये और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 3500 रुपये किराया तय किया गया है।
सरकार का यह फैसला अभिभावकों को राहत देने के साथ-साथ स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसके अलावा गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की बसों को हरिद्वार, ऋषिकेश से देहरादून तक संचालन की अनुमति भी दी गई है। सरकार के इस कदम को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है।
