Uttarakhand News|Nainital: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी महिला अमरीन जहां और उसके प्रेमी राधेश्याम शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार यह सनसनीखेज वारदात 2 जनवरी 2020 को अपराह्न करीब 2:30 बजे काठगोदाम–भीमताल रोड पर चंदा देवी मंदिर के पास हेयर पिन बेंड क्षेत्र में हुई। अभियुक्ता अमरीन जहां, जो इंद्रानगर बनभूलपुरा की निवासी है, ने अपने प्रेमी राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर साजिश रची और अपने पूर्व प्रेमी नाजिम की गोली मारकर हत्या कर दी।
मृतक के भाई वाजिद अली खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया कि अमरीन और राधेश्याम नाजिम को भीमताल घुमाने के बहाने हल्द्वानी से अपने-अपने वाहनों में ले गए। मौके पर घूमने के बहाने वाहन रोका गया, फोटो खींची गई और मौका पाकर राधेश्याम ने तमंचे से नाजिम को गोली मार दी। हत्या के बाद अमरीन ने इसे दुर्घटना बताने की कोशिश की और मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी राधेश्याम के मोबाइल से घटना के समय ली गई तस्वीरें बरामद कीं। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस, खोखा और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि आरोपियों के कपड़ों पर मृतक का ही खून था।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और मोबाइल सीडीआर व लोकेशन के जरिए यह साबित किया कि घटना के दिन दोनों आरोपियों के बीच लगातार बातचीत हुई थी और उनकी मौजूदगी घटनास्थल पर थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में हत्या को पूर्व नियोजित और षड्यंत्रकारी बताया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कुरान शरीफ और मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्दोष की हत्या पूरे मानव समाज के खिलाफ अपराध है। साथ ही कोर्ट ने मृतक के परिजनों को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
