बागेश्वर। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने हत्या के मामले में दो भाइयों, चंचल सिंह और महेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, वादी सरुली देवी निवासी नौकुटी बमनखेत, थाना कपकोट ने पुलिस को बताया कि 25 और 26 दिसंबर 2022 की रात उनके गांव में पूजा का कार्यक्रम चल रहा था।
रात लगभग साढ़े 12 बजे अभियुक्त चंचल सिंह और महेश सिंह वहां पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। महेश सिंह ने वादी के पति को पकड़ा, जबकि चंचल सिंह ने चाकू से हमला किया।
बीच-बचाव के दौरान वादी के जेठ शंकर सिंह पर भी चाकू से हमला हुआ, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वादी का पति, उनकी जेठानी और अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की।
अदालत ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई:
धारा 302/34: आजीवन कारावास + 10-10 हजार रुपये अर्थदंड
धारा 307/34: 10 साल का कठोर कारावास + 10-10 हजार रुपये जुर्माना
धारा 323/34: 1 साल का साधारण कारावास + 1000-1000 रुपये जुर्माना
धारा 506/34: 1 साल का साधारण कारावास + 1000-1000 रुपये जुर्माना
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लम उपाध्याय और सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने 20 गवाहों के बयान अदालत में कराए।

अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
