
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी विवाहित सरकारी कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश के तहत, 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
मुख्य सचिव ने इस कार्य को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी विभागों के मुखिया को नोडल अफसर तैनात करने का निर्देश दिया है। ये नोडल अफसर अपने-अपने जिलों के कर्मचारियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और इसकी रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। यह आदेश सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा भी जारी किया गया है, ताकि यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए निदेशक आईटीडीए को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक आईटीडीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध हो। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, तो वे तुरंत निदेशक आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्याएं उत्पन्न न हों।
इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के विवाहों का सही तरीके से पंजीकरण कराना है, ताकि सरकारी सेवा से जुड़े सभी कर्मचारियों के परिवार संबंधी विवरणों को सही तरीके से दस्तावेजित किया जा सके और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।