देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब अगले कदम की योजना बनाने में जुट गया है। दरअसल, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न के खिलाफ दायर याचिका के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
इस स्थिति के बाद आयोग ने अपने लीगल सेल से सलाह ली है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर भी विचार कर रहा है। सचिव अशोक पांडे ने बताया कि आयोग ने सभी विकल्प खुले रखे हैं और कानूनी राय मिलने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा।
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्तियां उठने के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सामान्य अध्ययन विषय का गलत प्रश्न हटाकर संशोधित परिणाम और नई मेरिट सूची जारी की जाए, और तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्य परीक्षा 6 और 9 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी इस स्थगन की जानकारी साझा की है।
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही परीक्षा की अगली तिथियां घोषित की जाएंगी, और तब तक सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
