हल्द्वानी: आपातकालीन सेवा डायल 112 का दुरुपयोग करना रोडवेज बस चालक को महंगा पड़ गया। लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के मामले में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने बस चालक पर 5 हजार रुपये का चालान किया है। वहीं मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक समेत दो लोगों पर भी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया गया।
कोतवाली पुलिस को डायल 112 पर रोडवेज बस चालक ब्रज किशोर ने सूचना दी थी कि टांडा जंगल क्षेत्र में हल्द्वानी-रुद्रपुर रोड पर एक ऑल्टो कार ने उनकी बस के आगे गाड़ी लगाकर मारपीट की और पैसे लूट लिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
कंट्रोल रूम के माध्यम से अलर्ट जारी कर संबंधित वाहन को रोकने के आदेश दिए गए। इसके बाद पुलिस टीम ने हल्द्वानी-रुद्रपुर (रामपुर रोड) स्थित गन्ना सेंटर के पास ऑल्टो कार को रोककर दोनों पक्षों को चौकी लाया।
जांच के दौरान जब रोडवेज बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की गई तो मामला कुछ और ही निकला। यात्रियों ने बताया कि टांडा बैरियर के पास बस और ऑल्टो कार की हल्की टक्कर हुई थी। कार को हुए नुकसान को लेकर ऑल्टो चालक ने बस रुकवाई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो गई। लूट की कोई घटना नहीं हुई थी।

जांच के बाद पुलिस ने डायल 112 पर झूठी सूचना देने के आरोप में रोडवेज बस संख्या UP 30 AT 1958 के चालक ब्रज किशोर के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत ₹5000 का चालान किया। वहीं मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक हैरी सिंह पुत्र गुरदीप सिंह और दीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, दोनों निवासी बिलासपुर रोड, रुद्रपुर, के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया गया।
टीपी नगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अपील की कि डायल 112 का प्रयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें।
