देहरादून : निजी परमिट वाहनों को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू होंगे।
नए नियमों के अनुसार अब पर्यटक वाहनों को अपनी यात्रा उस राज्य से ही शुरू करनी होगी, जहां से उन्हें परमिट मिला है। साथ ही कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगा।
परमिट के लिए आवेदन करते समय यह भी जांच होगी कि वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई टोल बकाया न हो। सरकार ने परमिट की अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया है।

इसके अलावा व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार नंबर और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन और व्यवसाय की सही जानकारी सुनिश्चित की जा सके। नए नियमों का उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया गया है।
